स्वाति मालीवाल के खिलाफ 5 मई तक जांच पूरी करे ACB
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली महिला आयोग में कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के मामले में एसीबी को जांच पूरी करने के लिए ५ मई तक का समय दिया है। इस मामले में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आरोपी हैं।
विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्र ने एसीबी को जांच पूरी करने के लिए वक्त देते हुए मामले की सुनवाई ५ मई तय की है। सुनवाई के दौरान मालीवाल भी अदालत में मौजूद रहीं। वह इस समय जमानत पर हैं।
उन्होंने आरोपपत्र के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रतियों की मांग भी की। इसके बाद अदातल ने जांच अधिकारी को आदेश दिया कि वह आरोपपत्र और अन्य दस्तावेज मालीवाल को मुहैया कराए जाएं।
कोर्ट ने एसीबी की ओर से दाखिल की आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद १८ जनवरी को मालीवाल को समन जारी किया था। कोर्ट ने मालीवाल की भूमिका की जांच करने और उनके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर करने का आदेश दिया था।