NGO को 60 दिन की राहत, कंपनियों को सेबी ने 45 दिन की मोहलत दी
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी गैर सरकारी संगठनों को वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए 60 दिन की छूट दी है। वहीं बाजार नियामक सेबी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कंपनियों को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा को लेकर 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशों से चंदा लेने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए एक बार के लिए 60 दिन की छूट दी जा रही है। अब वे 18 मई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम उन सभी एनजीओ और एसोसिएशनों को वार्षिक रिटर्न फाइल करने को कहता है जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति मिली है।
कई एनजीओ और एसोसिएशनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह उनके एफसीआरए प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करे। साथ ही 2017-18 का रिटर्न नहीं भर पाने की वजह/कारण भी बताए हैं। इन कारणों में अकाउंटेंट या सीए फर्म पर उनकी निर्भरता, सीए द्वारा तय समय सीमा का उल्लंघन किया जाना, बाढ़, सीए द्वारा लॉग-इन और पासवर्ड में आने वाली दिक्कतें होना बताया गया है।
ज्यादातर एनजीओ ने एक समान दिक्कतें बताई हैं, जिसमें कहा गया है कि एफसीआरए की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इन संगठनों के ऑनलाइन खातों का कामकाज देखने वाले सीए आदि को जानकारी नहीं थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी सख्त निगरानी करता है। इसके अलावा इन एनजीओ और एसोसिएशनों ने कहा कि उनकी मंशा कभी भी कानून के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने की नहीं है।