लखीमपुर खीरी: सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में हुए खूनखराबे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली-नोएडा मार्ग पर रास्ता ब्लॉक किए जाने को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जब हमने तीन कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा रखी है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने किसान आंदोलन के चलते दिल्ली-नोएडा यातायात बाधित रहने का मसला उठाया था। किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने की मांग को कोर्ट में उठाया।

सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इसी मसले को लेकर हरियाणा सरकार ने अंतरिम अर्जी दाखिल कर 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। हरियाणा सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-नोएडा मार्ग अवरुद्ध करने को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर किसान संगठनों से जवाब मांगा है। मामले में शीर्ष अदालत ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है।

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