चारधाम क्षेत्र के 3 जिलों में मिलेगी शराब, SC ने हटाई रोक

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नई दिल्ली। उत्तराखंड के चारधाम क्षेत्र के 3 जिलों में 31 से शराब की बिक्री पर रोक नहीं होगी। SC ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री, रखने और शराब पीने पर १अप्रैल से रोक लगाई गई थी।

कोर्ट ने हाई कोर्ट में इस मामले के याचिकाकर्ता नारायण तिवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इसके अलावा गुरुद्वारा नानकमत्ता, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब जैसे स्थानों की पवित्रता को कायम रखने के लिए, इन स्थानों पर 5 KM के दायरे में 1 अप्रैल से रोक लगाने का आदेश दिया था।

ये आदेश एक अप्रैल से लागू होना था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार ने कहा कि इस आदेश से हर साल 1600 करोड़ का नुकसान होगा।

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