बिहार में शराब निर्माता कंपनी 31 मई तक निकालने सकेगें स्टॉक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार में शराबबंदी का मामले में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दे दी है।
शराब कंपनियों की ओर से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त से उनके गोदामों में शराब का स्टॉर पड़ा है। कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वे ये स्टॉक निकालने के लिए ३ माह कार समय दिया है।
वहीं बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास किया है कि 30 अप्रैल तक कंपनियां गोदाम से शराब निकाल सकती हैं।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनियों को 2 माह का समय देते हुए कहा कि 31 मई तक गोदाम से स्टॉक निकाल लिया जाए।