व्यापमं: पंकज त्रिवेदी की संपत्ति होगी राजसात

भोपाल। प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल ‘व्यापमं घोटाले के आरोपी डा.पंकज त्रिवेदी की संपत्ति राजसात की जाएगी। त्रिवेदी के साथ उनकी पत्नी और बेटे के नाम की संपत्ति भी राजसात होगी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अदालत ने यह आदेश दिया है।

व्यापमं घोटाले में त्रिवेदी नामजद आरोपी हैं। व्यापमं में परीक्षा नियंत्रक रहते हुए उन्होंने होने वाली परीक्षाओं में धांधली की थी।

जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख का कहना है कि पंकज त्रिवेदी 4 जून 1987 को सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर नियमित हुए थे। वे 2006 में पदोन्नत हुए थे। वे 25 मई 2011 को प्रतिनियुति पर कौशल विकास विभाग में आए और व्यापमं में नियंत्रक के पद पर पदस्थ हो गए।

व्यापमं घोटाला सामने आने के बाद त्रिवेदी के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली थी। लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और त्रिवेदी के निवास पर छापा मारा था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने 2 मार्च 20202 को संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि त्रिवेदी की 58,48,260 रुपए की संपत्ति अधिग्रहण योग्य पाई है।