दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला: अमानतुल्लाह खान सहित 11 पर कोर्ट ने आरोप तय किए

Delhi Waqf Board recruitment scam
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य पर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के आरोप तय किए।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया साजिश और भ्रष्टाचार के मजबूत सबूत हैं।
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने कहा कि 2016 से 2021 के बीच अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर कई अवैध नियुक्तियां कीं। सीबीआई के मुताबिक, इन नियुक्तियों में न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही चयन प्रक्रिया अपनाई गई।
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मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह खान और तत्कालीन CEO महबूब आलम पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपने जानकारों को संविदा और दैनिक वेतनभोगी पदों पर नियुक्त करने का आरोप है।
कोर्ट ने इनके अलावा जिन 10 अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए हैं, वे हैं:
हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीउद्दीन खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नार।
सीबीआई की जांच के अनुसार, यह पूरा मामला सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें सभी आरोपी शामिल थे। कोर्ट ने 46 पेज के आदेश में कहा कि उनके बीच आपसी सहमति से नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गईं।
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यह मामला पहली बार 2016 में उजागर हुआ, जब CBI ने एफआईआर दर्ज की और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इतने ठोस संदेह हैं कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का पूरा आधार मौजूद है।
यह केस न केवल दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को भी सामने लाता है।